HarGhar Tiranga Compaign Online Registration and Certificate Download 2022

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E-SHRAM Card Explainer: रजिस्ट्रेशन के बाद क्या-क्या फायदे, कौन उठा सकता है फायदा; जानें हर डिटेल

 

ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) के जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को फायदा पहुंचाना है। इनमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं।




E-SHRAM Card: असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त माह में ई-श्रम (E-SHRAM Portal) पोर्टल लॉन्च किया। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card) जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जान लें ई-श्रम कार्ड आखिर है क्या और इसे लेने के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं-

कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। ई-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है। लिहाजा इसके रिन्युअल की कोई आवश्यकता नहीं है।



कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या सीएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। अपडेट की जा सकने वाली डिटेल्स में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं।


कौन नहीं ले सकता ई-श्रम कार्ड



ई-श्रम कार्ड केवल असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। लिहाजा ईपीएफओ या ईएसआईसी के मेंबर, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, सेल्फ इंप्लॉइड कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के





उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं। असंगठित कामगार के रूप में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं हैं लेकिन कामगार को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

कितने लाख का ​फ्री बीमा मिलेगा

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (Accidental Insurance Cover) दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह एक लाख रुपये का हकदार होगा।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या लगेगा पैसा?



इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से नि:शुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत





पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-
  • 1- आधार संख्या
  • 2- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • 3- बैंक खाता

यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

कामगार की मृत्यु होने पर क्या प्रॉसेस करनी होगी फॉलो




रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में कामगार द्वारा नॉमिनी बनाए गए व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई-श्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना होगा। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा।


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